विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा

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विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा

 

 

 

वर्तमान में भारतीय संघ में 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है I

भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है I

भारत में गाडगिल कमिटी (योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष गाडगिल मुखर्जी के नाम पर ) की गई सिफारिश के तहत विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई थी I

विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उन राज्यों को दिया जाता है,जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक लिहाज से पिछड़े हो  I

पांचवे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर विशेष राज्य श्रेणी के दर्जे का प्रावधान 1969 में शुरू किया गया I

 

सर्वप्रथम  1969 में जम्मू कश्मीर असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 

वर्तमान में 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I

1971 हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I

19752 में मणिपुर मेघालयऔर त्रिपुरा को को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I

1975 में सिक्किम अरुणाचल और मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I

2011 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I

 

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