विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा

विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा
वर्तमान में भारतीय संघ में 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है I
भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है I
भारत में गाडगिल कमिटी (योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष गाडगिल मुखर्जी के नाम पर ) की गई सिफारिश के तहत विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई थी I
विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उन राज्यों को दिया जाता है,जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक लिहाज से पिछड़े हो I
पांचवे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर विशेष राज्य श्रेणी के दर्जे का प्रावधान 1969 में शुरू किया गया I
सर्वप्रथम 1969 में जम्मू कश्मीर असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया
वर्तमान में 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I
1971 हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I
19752 में मणिपुर मेघालयऔर त्रिपुरा को को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I
1975 में सिक्किम अरुणाचल और मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I
2011 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया I
0 टिप्पणियाँ